Aahar Anudan Yojana:- बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक से 1000 खाते में डाले, मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया की महिला हितग्राहियों के खाते में अनुदान राशि 1000 सिंगल क्लिक से अंतरित की। आप को बता दे की मध्यप्रदेश सरकार ने साल 2017 में कुपोषण को खत्म करने के लिए मध्यप्रदेश के कुछ पिछड़े जिलों में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया की महिला हितग्राहियों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी. जिसका नाम है ‘MP Aahar Anudan ’. इस योजना के तहत उन्हें कुछ आर्थिक राशि प्रदान की जाती थी. ताकि इसका उपयोग वे अपने पोषित आहार के लिए कर सकें.

आहार अनुदान योजना
विभाग का नाम | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | आहार अनुदान योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 23-12-2017 |
योजना का उद्येश्य | विशेष पिछडी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
भुगतान की प्रक्रिया | राशि हितग्राही के खाते में जमा कराई जाती है। |
आवेदन कहाँ करें | योजना समस्त आदिवासियों के लिए न होकर विशेष पिछडी जनजाती समूह के लिए होने से पृथक से आवेदन की आवश्यीकता नहीं |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते | लाभार्थी बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति का सदस्या होकर म.प्र. का मूल निवासी (शासकीय सेवा में न हो एवं आयकरदाता न हो) |
आहार अनुदान योजना क्या है
विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया की महिला हितग्राहियों को कुपोषण से बचने एबम पोषण युक्त आहार देने के लिए लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक मदद के रूप में उन्हें 1 – 1 हजार रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता हैं। महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक राशि का वितरण लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा किया जाता है। Aahar Anudan Yojana का लाभ राज्य की गरीब परिवार की महिलाएं अपने निजी जीवन में फल सब्जियां दूध खरीदने में कर सकती हैं जिससे उन्हें अपने जीवन को थोड़ा सुधार लाने में मदद मिलेगी। यहाँ योजना केबल मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग की महिलायें उठा सकेगी, लाभार्थी महिला को मध्यप्रदेश की स्थाई निवासी होनी अनिवार्य है।
Aahar Anudan Yojana दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- स्थाई प्रमाण पत्र
- पास्पोर्ट् साइज़ फोटो
- स्थाई प्रमाण पत्र
MP Aahar Anudan Yojana पात्रता
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी
- पिछड़े वर्ग की महिलायें एवं बच्चे
- लाभार्थी बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति का सदस्या
- शासकीय सेवा में न हो
- आयकरदाता न हो
आहार अनुदान योजना में पंजीकरण कैसे करें
- आवेदन अपना प्रोफाइल पंजीकरण का कार्य एमपी ऑनलाइन, सीएससी एवं लोक सेवा केंद्रों पर निशुल्क करवा सकते हैं।
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी हुई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उन्हें दर्ज करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव, रोजगार सहायक तथा नगरी क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के पार्षद से संपर्क कर प्रोफाइल पंजीकरण शीघ्र पूर्व करवा सकते हैं।
- इस प्रक्रिया द्वारा आप आहार अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं।